सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में पंजाब के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अवरोधों को तत्काल हटाने और आम जनता के लिए सुगम यातायात सुनिश्चित करने की बात कही गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी मुद्दे पर उसके समक्ष पहले से ही एक जनहित याचिका लंबित है और मामले में कुछ पहल की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मामला पहले से ही अदालत में लंबित है और वे एक ही मुद्दे पर बार-बार याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकते।