पंजाब सरकार ने उच्च न्यायालय में दी गई जानकारी के अनुसार, पांच नगर निगमों और 43 नगर परिषदों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 25 नवंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा। यह जानकारी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 21 नवंबर को सुनवाई के दौरान दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी भी अदालत को सौंपी गई। इसके बाद, अदालत ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है।
11 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह अगले 10 सप्ताह के भीतर चुनाव संपन्न कराए। शीर्ष अदालत ने चुनाव नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 15 दिन का समय और चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए 8 सप्ताह का समय निर्धारित किया था। इससे पहले, पंजाब सरकार ने 6 नवंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को चुनाव नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 10 दिन का समय दिया था, और अगर ऐसा नहीं होता, तो सरकार पर 50 हजार रुपए का जुर्माना और अवमानना का मामला चलाने की चेतावनी दी थी।
पंजाब में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, और लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का पांच साल का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, और चुनाव की प्रक्रिया में काफी देरी हो चुकी है। चुनाव की मांग को लेकर यह मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर किया गया था। 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद, अदालत ने चुनाव नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 15 दिनों का समय निर्धारित किया था, लेकिन यह समय सीमा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि इस दौरान सरकारी छुट्टियां भी आ गई थीं।
सरकारी वकील ने अदालत में दलील दी थी कि वार्डबंदी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 16 सप्ताह का समय चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछली बार 17 अक्टूबर 2023 को वार्डबंदी का फैसला रद्द कर दिया गया था, और अब नए सिरे से यह प्रक्रिया करनी होगी। हालांकि, अदालत ने बिना वार्डबंदी चुनाव करवाने का आदेश दिया था। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया था कि निकाय चुनावों के न होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है।