जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के अधीन आते इलाकों में रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य खाने-पीने वाले स्थानों को लेकर आदेश जारी कर दिए गए है। जारी आदेशों के मुताबिक रात 12 बजे सभी रेस्टोरेंट, क्लब और खाने-पीने वाले स्थानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सीपी स्वप्न शर्मा ने कहा कि उक्त स्थानों पर खाने-पीने रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा।
किसी भी नए ग्राहक को रात 11:30 के बाद वहां दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों के साथ लगते अहाते रात 12 बजे या लाइसेंस की शर्तों अनुसार पूरे बंद हो जाने चाहिए।
इसके अलावा आवाज का स्तर 10 डीबी (ए) की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजे, लाइव आर्केस्टरा/ सिंगर सहित सभी साउंड सिस्टम रात 10 बजे बंद होने चाहिए या उनकी आवाज कम होनी चाहिए। आदेश 23 दिसंबर तक लागू रहेंगे।