जालंधर में थाने के अंदर चोरी के आरोपी से बुरी तरह मारपीट करने के मामला सामने आया है। जांच अधिकारी पर कोर्ट ने एक्शन लिया है। कोर्ट ने केस के जांच अधिकारी थाना डिवीजन नंबर-3 में तैनात एएसआई सतपाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन्हीं के थाने में सतपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 330 और 166-ए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। ये केस पुलिस ने शनिवार को देर शाम दर्ज किया।
सूत्रों के अनुसार मामले में पुलिस के उच्च अधिकारी जांच कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस केस की जांच आगे बढ़ाएगी। केस के जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार हैं। कोर्ट के आदेशों पर दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि 29 अप्रैल को थाना डिवीजन नंबर-3 की पुलिस ने आईपीसी की धारा 380 और 457 के तहत केस नंबर 48 दर्ज किया था। केस में पुलिस ने आरोपी पाए गए पारस उर्फ भीची को गिरफ्तार किया था। उक्त केस में एएसआई सतपाल जांच अधिकारी थे।
एएसआई सतपाल ने उक्त आरोपी को 14 मई को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उसके साथ पुलिस कस्टडी में जमकर मारपीट की गई। पारस के साथ हुई मारपीट के बाद उसका परिवार कोर्ट गया तो कोर्ट में पारस के बयान दर्ज हुए। सभी तथ्यों को देखते हुए पुलिस ने एएसआई सतपाल पर केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। फिलहाल केस में एएसआई सतपाल की गिरफ्तारी बाकी है।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने पारस को भैरों बाजार में स्थित दुकान के अंदर से करीब दस लाख रुपए का सामान चोरी करने के आरोप लगाए थे। जिसमें पीड़ित अरुण कुमार ने कहा था कि वह रोजाना की तरीह 27 अप्रैल को रात दुकान बंद कर चले गए थे। 29 अप्रैल को जब वह अपनी दुकान पर पहुंचे तो देखा कि दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ था और दुकान के अंदर पड़ी करीब 10 लाख रुपए एक हफ्ते की सेल गायब थी। जिसके बाद पीड़ितों ने मामले की शिकायत की तो जांच के बाद थाना-3 की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। इ